नई दिल्ली। नई GST दरें 2025 से देशभर में टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लंबे समय से लंबित कर ढांचे के सरलीकरण को मंजूरी दी गई। अब 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से पूरे देश में नई दरें लागू होंगी। इन बदलावों का असर सीधे आम जनता की जेब पर दिखाई देगा।
क्या बदला जीएसटी स्ट्रक्चर में?
अब तक जीएसटी में चार मुख्य स्लैब थे – 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन सुधार के तहत 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अब केवल दो सामान्य स्लैब होंगे – 5% और 18%। इसके अलावा हानिकारक और लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए 40% का विशेष स्लैब रखा गया है। इस बदलाव से रोजमर्रा की जरूरत का सामान सस्ता होगा, जबकि तंबाकू, गुटखा और लग्जरी गाड़ियों जैसे उत्पाद महंगे हो जाएंगे।
कौन से सामान होंगे सस्ते?
नई दरों के मुताबिक आम जरूरत की चीजें जैसे –
- हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, साबुन और शेविंग क्रीम पर टैक्स 18% से घटकर 5% हो गया है।
- घी, मक्खन, पनीर और डेयरी स्प्रेड्स पर GST 12% से घटकर 5% होगा।
- नमकीन, भुजिया और मिक्सचर जैसे पैकेज्ड स्नैक्स पर भी टैक्स 12% से घटकर 5% हो गया है।
- बर्तन, सिलाई मशीन और बच्चों की नैपकिन व डायपर भी अब केवल 5% जीएसटी पर उपलब्ध होंगे।
इन बदलावों का सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलेगा। उदाहरण के लिए, पहले 100 रुपये की शैम्पू बोतल पर 18% टैक्स लगता था यानी कुल कीमत 118 रुपये पड़ती थी। अब वही बोतल केवल 105 रुपये में मिलेगी।
New GST Rate: किन उत्पादों पर बढ़ेगा GST टैक्स?
सरकार ने हानिकारक और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स बोझ बढ़ा दिया है। 40% GST स्लैब के तहत ये वस्तुएं आएंगी:
- पान मसाला, गुटखा, बीड़ी और तंबाकू उत्पाद
- शक्कर और फ्लेवर वाले सॉफ्ट ड्रिंक, कैफीनयुक्त पेय
- 1200 सीसी से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500 सीसी से बड़ी डीजल कारें
- 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें
- प्राइवेट विमान, हेलिकॉप्टर और लग्जरी यॉट
इस कदम से न केवल राजस्व बढ़ेगा बल्कि इन उत्पादों की खपत को भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
क्या होगा पुराने स्टॉक का?
एक अहम सवाल यह था कि दुकानों में पहले से रखे गए स्टॉक पर कौन सी दरें लागू होंगी। विशेषज्ञों के अनुसार 22 सितंबर से नई दरें पुराने स्टॉक पर भी लागू होंगी। यानी दुकानदार को फ्रिज, टीवी या साबुन-शैंपू जैसे उत्पादों पर नई दर के हिसाब से ही बिल बनाना होगा। हालांकि, व्यापारियों को इससे होने वाले नुकसान की भरपाई इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के जरिए की जा सकती है।
टैक्स-फ्री प्रोडक्ट्स
कुछ वस्तुओं को पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दिया गया है। इसमें दूध, रोटी, पराठा, छेना और कई जीवन रक्षक दवाइयाँ शामिल हैं। इसके अलावा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी GST नहीं लगेगा।
सरकार और उद्योग की प्रतिक्रिया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कदम आम जनता पर कर का बोझ कम करने और खपत बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है। वहीं, उद्योग जगत ने इस फैसले का स्वागत किया। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अधिकारियों के अनुसार, टैक्स कटौती से उपभोग बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम किसानों, एमएसएमई, महिलाओं और युवाओं सहित सभी वर्गों के लिए लाभकारी साबित होगा और कारोबार करना आसान बनेगा।
निष्कर्ष
नई GST दरें 2025 आम आदमी को राहत देने और टैक्स ढांचे को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं। रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, जबकि हानिकारक और लग्जरी सामान महंगे होंगे। इससे जहां उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा, वहीं सरकार को भी राजस्व संग्रह में मदद मिलेगी। आने वाले समय में इसका असर बाजार की मांग और आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी के रूप में देखने को मिल सकता है।